EWS Certificate Haryana Kaise Banaye 2026 – ऑनलाइन आवेदन, जरूरी दस्तावेज़ व फीस

EWS Certificate Haryana Kaise Banaye 2026

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक बड़ा फैसला लेते हुए General Category (सामान्य वर्ग) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। इससे पहले आरक्षण का लाभ केवल SC, ST और OBC वर्ग को मिलता था, लेकिन इस नए नियम ने उन लोगों के लिए भी रास्ता खोल दिया जिनकी जाति तो सामान्य है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे EWS Certificate (Economically Weaker Section Certificate) कहा जाता है।

हरियाणा राज्य में यह प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। Saral Haryana Portal के जरिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे NEET, JEE, UPSC) या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो EWS Certificate आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस आर्टिकल में हम आपको Eligibility, Documents, Online Process, Validity और FAQs तक हर चीज़ विस्तार से समझाएंगे।

Highlights of Post

EWS Certificate क्या है और क्यों जरूरी है?

EWS Certificate एक सरकारी दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) से संबंधित है। यह केवल General Category के उन लोगों के लिए होता है जो SC, ST या OBC में नहीं आते। इसका मुख्य लाभ यह है कि इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलता है, जिससे चयन और एडमिशन के अवसर बढ़ जाते हैं। UPSC, SSC, HSSC जैसी परीक्षाओं के साथ-साथ IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इसका फायदा मिलता है। आसान शब्दों में, यह सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है।

मुख्य पॉइंट्स:

  • सिर्फ General Category के लिए मान्य
  • नौकरी और पढ़ाई में 10% आरक्षण
  • SC/ST/OBC इसके लिए पात्र नहीं
  • सरकारी कॉलेजों में सीट मिलने की संभावना बढ़ती है
  • आवेदन के समय valid certificate होना जरूरी
  • आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर देने का साधन
  • हर साल नया बनवाना पड़ता है (1 साल validity)

EWS Certificate के लिए पात्रता (Eligibility)

EWS Certificate बनवाने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट और जरूरी शर्तें तय की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक General Category (सामान्य वर्ग) से होना चाहिए। यदि आप SC, ST या OBC वर्ग में आते हैं, तो आप EWS के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है आय सीमा, जिसमें आपके पूरे परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें नौकरी, व्यापार, खेती, किराया आदि सभी स्रोतों की आय शामिल होती है। इसके अलावा, केवल कम आय होना ही पर्याप्त नहीं है — संपत्ति (Property Criteria) भी देखी जाती है। अगर आपके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन, मकान या प्लॉट है, तो आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। साथ ही, आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है, जिसे PPP या डोमिसाइल सर्टिफिकेट से साबित किया जाता है। इन सभी शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है ताकि आवेदन करते समय कोई गलती न हो।

पात्रता की मुख्य शर्तें:

  • आवेदक General Category से होना चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए
  • 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए
  • 1000 वर्गफुट से बड़ा मकान नहीं होना चाहिए
  • निर्धारित सीमा से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए
  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी (PPP/Domicile)

इन सभी शर्तों को सही तरीके से पूरा करने पर ही EWS Certificate बनता है।

EWS और OBC Non-Creamy Layer में फर्क

EWS Certificate और OBC Non-Creamy Layer Certificate को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम बना रहता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और पात्रता पूरी तरह अलग है। EWS Certificate केवल General Category (सामान्य वर्ग) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होता है, जबकि OBC Non-Creamy Layer Certificate सिर्फ OBC वर्ग के लोगों के लिए जारी किया जाता है। दोनों में आय सीमा ₹8 लाख तक होती है, लेकिन EWS में आय के साथ-साथ संपत्ति (Property) की शर्तें भी लागू होती हैं, जैसे जमीन, मकान और प्लॉट की सीमा। वहीं OBC Certificate में संपत्ति की ऐसी कोई सख्त शर्त नहीं होती। इसके अलावा, EWS के तहत 10% आरक्षण मिलता है, जबकि OBC वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। दोनों सर्टिफिकेट की वैधता में भी अंतर है — EWS 1 साल के लिए मान्य होता है, जबकि OBC Certificate आमतौर पर 3 साल तक चलता है। इसलिए सही कैटेगरी के अनुसार सही सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है।

आसान समझ के लिए मुख्य अंतर:

  • किसके लिए:
    • EWS → General Category
    • OBC NCL → OBC Category
  • आरक्षण प्रतिशत:
    • EWS → 10%
    • OBC → 27%
  • आय सीमा:
    • दोनों में ₹8 लाख तक
  • संपत्ति की शर्त:
    • EWS → लागू होती है
    • OBC → लागू नहीं होती
  • वैधता (Validity):
    • EWS → 1 साल
    • OBC → लगभग 3 साल

अगर आप OBC वर्ग में आते हैं, तो आपको EWS के बजाय OBC Non-Creamy Layer Certificate ही बनवाना चाहिए।

EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़

EWS Certificate बनवाने के लिए सही और पूरे दस्तावेज़ तैयार रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आपके आवेदन की सफलता तय करते हैं। सबसे पहले आपको पहचान और निवास प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, PPP (Parivar Pehchan Patra) और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, जिससे यह साबित हो सके कि आप हरियाणा के निवासी हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है Income Certificate, जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और यह पुष्टि करता है कि आपकी सालाना आय ₹8 लाख से कम है। यदि आप नौकरी करते हैं तो Salary Slip और अगर आप Income Tax भरते हैं तो ITR की कॉपी भी देना जरूरी होता है। इसके अलावा, संपत्ति की जानकारी के लिए Self-Declaration Affidavit देना होता है, जिसमें आप यह घोषणा करते हैं कि आपके पास तय सीमा से अधिक जमीन या संपत्ति नहीं है। साथ ही फोटो, राशन कार्ड, बिजली बिल और जमीन से जुड़े दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं। सही और स्पष्ट दस्तावेज़ देने से आपका आवेदन जल्दी approve हो जाता है।

  • आधार कार्ड (Identity Proof)
  • PPP (Parivar Pehchan Patra)
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Residence Proof)
  • Income Certificate (तहसीलदार द्वारा जारी)
  • Salary Slip / ITR (अगर लागू हो)
  • Self-Declaration Affidavit (नोटरी से)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड / बिजली बिल (Address Proof)
  • जमाबंदी / जमीन से जुड़े दस्तावेज़ (यदि लागू हो)

ध्यान रखें: सभी दस्तावेज़ सही, अपडेटेड और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि आवेदन रिजेक्ट न हो।

EWS Certificate बनवाते समय होने वाली सामान्य गलतियाँ

EWS Certificate के लिए आवेदन करते समय कई लोग ऐसी सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या प्रक्रिया में देरी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती है गलत कैटेगरी में आवेदन करना—कई लोग OBC या अन्य आरक्षित वर्ग में होने के बावजूद EWS के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा, कुछ लोग अपनी आय या संपत्ति की गलत जानकारी देते हैं, यह सोचकर कि जांच नहीं होगी, जबकि वास्तविकता में पटवारी और तहसीलदार सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर पूरी जांच करते हैं। एक और आम गलती है Income Certificate पहले से तैयार न रखना, जबकि यह EWS आवेदन के लिए अनिवार्य होता है। कई बार लोग Self-Declaration Affidavit सही फॉर्मेट में नहीं बनवाते या दस्तावेज़ गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं, जिससे आवेदन अटक जाता है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी नियमों को समझना और सही दस्तावेज़ तैयार रखना बेहद जरूरी है।

आम गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए:

  • गलत कैटेगरी (OBC/SC/ST) में होते हुए भी EWS के लिए आवेदन करना
  • आय या संपत्ति की गलत/अधूरी जानकारी देना
  • Income Certificate पहले से न बनवाना
  • Self-Declaration Affidavit सही तरीके से न बनवाना
  • दस्तावेज़ गलत फॉर्मेट या साइज में अपलोड करना
  • आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी भरना

इन गलतियों से बचकर आप अपना EWS Certificate आसानी से और जल्दी बनवा सकते हैं।

EWS Certificate Haryana Online Apply करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

हरियाणा में EWS Certificate बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे आवेदकों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिलती है। इसके लिए आपको Saral Haryana Portal पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होता है और लॉगिन करके “Issue of EWS Certificate” सेवा को चुनना होता है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, PPP नंबर, पता, आय और संपत्ति का विवरण सही-सही भरना होता है। सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद ₹30–50 की फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है। आवेदन सबमिट होने के बाद पटवारी और तहसीलदार द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका EWS Certificate जारी कर दिया जाता है, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आसान है, लेकिन हर स्टेप ध्यान से करना जरूरी है।

स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस:-

Step 1: Income Certificate पहले बनवाएं: EWS Certificate के लिए Income Certificate अनिवार्य है। अगर आपके पास पहले से Income Certificate नहीं है, तो सबसे पहले उसे बनवाएं, क्योंकि बिना इसके आवेदन पूरा नहीं होगा।

Step 2: Saral Haryana Portal पर जाएं: अपने ब्राउज़र में Saral Haryana Portal खोलें। यही हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से सभी ऑनलाइन सेवाएं दी जाती हैं।

Step 3: नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें: अगर आपका पहले से अकाउंट है तो सीधे लॉगिन करें। अगर नहीं है, तो “New User Register Here” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।

Step 4: EWS Certificate सेवा खोजें: लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में “EWS Certificate” टाइप करें और “Issue of EWS Certificate” विकल्प पर क्लिक करें।

Step 5: आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में अपनी सभी जानकारी भरें जैसे:

  • नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर
  • PPP नंबर (जिससे डाटा ऑटो-फिल हो जाता है)
  • पूरा पता (जिला, तहसील)
  • परिवार की आय और उसका स्रोत
  • संपत्ति का विवरण (जमीन, मकान, प्लॉट)

Step 6: Self-Declaration Affidavit तैयार करें: यह एक जरूरी दस्तावेज़ है जिसे नोटरी से बनवाना होता है। इसमें आपको अपनी आय और संपत्ति की जानकारी सही-सही घोषित करनी होती है।

Step 7: सभी दस्तावेज़ अपलोड करें: अब आधार कार्ड, Income Certificate, PPP, Affidavit, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। ध्यान रखें कि सभी फाइलें सही फॉर्मेट (PDF/JPG) और साइज में हों।

Step 8: फीस का भुगतान करें: ऑनलाइन माध्यम से ₹30–50 की फीस जमा करें। आप UPI, Debit Card या Net Banking का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Step 9: Application Number सुरक्षित रखें: फीस जमा करने के बाद आपको एक Application Reference Number मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि इसी से आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।

Step 10: वेरिफिकेशन प्रक्रिया: आपका आवेदन पटवारी द्वारा जांचा जाता है, जिसमें आय और संपत्ति की पुष्टि होती है। इसके बाद तहसीलदार अंतिम मंजूरी देते हैं।

Step 11: Certificate डाउनलोड करें: जब आपका आवेदन Approved हो जाता है, तो आप Saral Portal पर लॉगिन करके EWS Certificate को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

सही जानकारी और दस्तावेज़ देने पर यह पूरी प्रक्रिया 7–15 दिनों में पूरी हो जाती है।

EWS Certificate Haryana Offline Apply करने का तरीका (CSC और तहसील प्रक्रिया)

हालांकि हरियाणा में EWS Certificate की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को इंटरनेट या ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है, उनके लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां ऑपरेटर आपकी पूरी प्रक्रिया संभालता है—फॉर्म भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना और फीस जमा करना। इसके अलावा, आप सीधे तहसील कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जहां आपको फॉर्म भरकर दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना कठिन लगता है, उनके लिए यह तरीका काफी आसान और उपयोगी है।

ऑफलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस:

1. नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं: अपने आसपास के Common Service Center (CSC) पर जाएं। यह सरकारी मान्यता प्राप्त केंद्र होते हैं जहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यहां आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ऑपरेटर आपकी मदद करता है।

2. सभी जरूरी दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं: CSC या तहसील में जाने से पहले अपने सभी दस्तावेज़ तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, PPP, Income Certificate, Affidavit, फोटो आदि। अधूरे दस्तावेज़ होने पर आवेदन प्रक्रिया रुक सकती है।

3. ऑपरेटर द्वारा फॉर्म भरवाएं: CSC सेंटर पर ऑपरेटर आपके behalf पर EWS Certificate का ऑनलाइन फॉर्म भरता है। वह आपकी जानकारी सही तरीके से भरता है और आपको पुष्टि के लिए दिखाता है।

4. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करवाएं: CSC सेंटर पर ही आपके सभी दस्तावेज़ स्कैन करके सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं। इसलिए दस्तावेज़ साफ और सही होने चाहिए।

5. फीस का भुगतान करें: CSC के माध्यम से आवेदन करने पर आपको ₹50 से ₹100 तक का चार्ज देना पड़ सकता है, जिसमें सरकारी फीस और सर्विस चार्ज दोनों शामिल होते हैं।

6. Application Number प्राप्त करें: फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक Application Reference Number दिया जाता है। इसे संभालकर रखें, क्योंकि इससे आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।

7. तहसील कार्यालय में आवेदन (दूसरा विकल्प): अगर आप CSC नहीं जाना चाहते, तो सीधे तहसील कार्यालय जा सकते हैं। वहां से EWS Certificate का फॉर्म लें, उसे भरें और सभी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।

8. वेरिफिकेशन प्रक्रिया: ऑफलाइन आवेदन में भी पटवारी और तहसीलदार द्वारा जांच की जाती है। इसमें आपकी आय और संपत्ति का रिकॉर्ड चेक किया जाता है।

9. समय अवधि (Processing Time): ऑफलाइन प्रक्रिया में आमतौर पर 10–20 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें मैन्युअल जांच होती है।

10. Certificate प्राप्त करें: आवेदन Approved होने के बाद आप CSC सेंटर या तहसील कार्यालय से अपना EWS Certificate प्राप्त कर सकते हैं, या इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगती है, तो CSC या तहसील के माध्यम से आवेदन करना एक सुरक्षित और आसान विकल्प है।

हमारी राय

EWS Certificate वास्तव में उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो सामान्य वर्ग से हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है, जिससे ऐसे उम्मीदवार भी आगे बढ़ सकते हैं जिन्हें पहले किसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी कॉलेजों में 10% आरक्षण मिलने से चयन और एडमिशन की संभावना काफी बढ़ जाती है।

हालांकि, इसका सही लाभ तभी मिलता है जब आप पूरी ईमानदारी के साथ आवेदन करें और सभी पात्रता शर्तों का पालन करें। गलत जानकारी या झूठे दस्तावेज़ देकर सर्टिफिकेट बनवाना न केवल आवेदन को रद्द कर सकता है, बल्कि भविष्य में कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए हमेशा सही दस्तावेज़ तैयार रखें, नियमों को समझें और समय पर आवेदन करें — तभी आप EWS Certificate का पूरा फायदा उठा पाएंगे।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. हरियाणा में EWS Certificate कैसे बनाएं 2026?

EWS Certificate बनवाने के लिए आपको Saral Haryana Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वहां लॉगिन करके फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और फीस जमा करें। आवेदन के बाद पटवारी और तहसीलदार द्वारा वेरिफिकेशन होता है, फिर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

Q2. EWS Certificate के लिए आय सीमा (Income Limit) क्या है?

EWS Certificate के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इस आय में नौकरी, व्यापार, खेती और अन्य सभी स्रोतों की कमाई शामिल होती है। अगर आय सीमा से ज्यादा है, तो आप EWS के लिए पात्र नहीं होंगे।

Q3. हरियाणा में EWS Certificate के लिए कौन पात्र है?

सिर्फ General Category के वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, EWS के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा, उन्हें आय और संपत्ति से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं। SC, ST और OBC वर्ग के लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।

Q4. EWS Certificate की वैधता कितनी होती है?

हरियाणा में EWS Certificate की वैधता केवल 1 साल होती है। इसका मतलब है कि आपको हर साल नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। किसी भी भर्ती या एडमिशन के समय सर्टिफिकेट वैध होना जरूरी है।

Q5. क्या OBC Category वाले EWS Certificate बनवा सकते हैं?

नहीं, OBC वर्ग के लोग EWS Certificate के लिए पात्र नहीं होते। EWS केवल General Category के लिए बनाया गया है। OBC वालों को OBC Non-Creamy Layer Certificate बनवाना चाहिए।

Q6. EWS Certificate के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

EWS Certificate के लिए आधार कार्ड, Income Certificate, Parivar Pehchan Patra (PPP), Self-Declaration Affidavit और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज़ जरूरी होते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और जमीन से जुड़े दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।

Q7. EWS Certificate बनवाने की फीस कितनी होती है?

ऑनलाइन आवेदन करने पर EWS Certificate की फीस लगभग ₹30 से ₹50 तक होती है। अगर आप CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो वहां अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी देना पड़ सकता है।

Q8. EWS Certificate रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले उसका कारण जांचें। अगर दस्तावेज़ या जानकारी में गलती है, तो उसे सुधारकर दोबारा आवेदन करें। लेकिन अगर आप पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते, तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

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